डीटीपी की टीम ने जीटी रोड बीड पिपली में 2 अवैध कालोनियों में कच्ची सडक़ों
निर्माणाधीन डीपीसी, बिजली के खम्बों को हटाया
नायब तहसीलदार अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में डीटीपी ने की बडी कार्रवाई
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र।जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त मुकुल कुमार के आदेशानुसार बीड पिपली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 एकड़ में पुन: विकसित हो रही 2 अवैध कालोनियों में पीला पंजा चलाया। इस टीम ने जीटी रोड पर पनप रही 2 अवैध कालोनियों में पीला पंजा चलाकर कच्ची सड़कों, 3 निर्माणाधीन डीपीसी, बिजली आपूर्ति के खम्बों व एक कालोनी की चार दीवारी को गिराने का काम किया। जिला नगर योजनाकार अधिकारी सतीश पूनिया ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि राजस्व सम्पदा बीड पिपली में कुरुक्षेत्र अम्बाला जीटी रोड पर पुन: विकसित हो रही 2 अवैध कालोनियों में उपायुक्त मुकुल कुमार के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफोड की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उपायुक्त के आदेशानुसार नायब तहसीलदार अभिमन्यु सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम जीटी रोड पर अवैध कालोनियों को हटाने के लिए पहुंची। इस टीम ने कालोनियों में बनी कच्ची सड़कों, निर्माणाधीन डीपीसी, बिजली के खम्बों व एक कॉलोनी की चार दीवारी को तोडने का काम किया। उन्होंने कहा कि लगभग 7 एकड़ भूमि पर भू मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सदके बनाकर 2 अवैध कालोनियां विकसित करने का मामला सामने आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भू स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के साथ नोटिस जारी करके कालोनियों को विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए थे। परंतु भू स्वामी और प्रापर्टी डीलरों द्वारा ना तो अवैध कालोनियों का निर्माण कार्य रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
इससे पहले भी अवैध कालोनियों को तोडने सम्बंधी उपायुक्त कुरुक्षेत्र से स्वीकृति ली गई थी। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी अपील की कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर ले।