सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग
न्यूज डेक्स संवाददाता
करनाल। सहकारी परिवहन विभाग समिति के पदाधिकारी आज जिला सचिवालय में डीसी अनीश यादव से मिलने पहुंचे। पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजबीर मोकल, पूर्व प्रधान जगबीर सिंह व विनोद कुमार ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2023 को एलपीए 475 2021 केस के अंतर्गत डबल बैंच में अपना निर्णय दिया था जिसमें जिला करनाल 39 बसें जोकि अवैध रुप से संचालन कर रही हैं उन बसों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। उन 39 बसों पर पाबंदी लगाने के लिए आज समिति के सदस्य जिला सचिवालय पहुंचे थे।
उन्होंने कहा कि अब तक 24 अगस्त 2023 से आज तक बार-बार इसकी शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला परिवहन विभाग व जीएम रोडवेज को कई बार इससे अवगत करवाया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जिसका अंदेशा लगता है कि प्रशासन के साथ मिलीभगत हो सकती है। इससे परिवहन विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महाप्रबंधक करनाल को 31 अगस्त 2023 को डायरी नंबर 3021 को कोर्ट के आदेशों सहित प्रार्थना पत्र दिया था व आरटीए करनाल को 31 अगस्त 2023 को डायरी नंबर 416 को कोर्ट के आदेशों सहित सौंपा गया था लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन ने इसे अनदेखा कर दिया और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तदोपरांत 5 सितंबर 2023 को एक अन्य प्रार्थना पत्र कोर्ट के आदेशों समेत आरटीए कार्यालय में जमा करवाया।
उन्होंने ज्ञापन सौंप डीसी से मांग की है कि इन बसों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए और इस मामले में जो भी संलिप्त हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर राजबीर मोकल प्रदेश अध्यक्ष, जगबीर सिंह बालदा पूर्व प्रधान, विनोद कुमार उप प्रधान, रविंद्र कुमार, अनिल कुमार, जसविंद्र सिंह, मास्टर पृथ्वी सिंह, अमर पाल, नीटू राणा, अमित पोसवाल, बलिंद्र, जयभगवान राणा, अजीत राणा सहित अन्य मौजूद रहे।