Home Kurukshetra News नाबालिग से छेड़छाड़ःपोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई,4 साल की कैद व जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ःपोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई,4 साल की कैद व जुर्माना

by ND HINDUSTAN
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न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र।कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने योगेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार को 4 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी। 

यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 12 सितम्बर 2019 को थाना पिहोवा पुलिस के अन्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकाय़त में बताया था कि जब उसकी लड़की गली में साईकिल चला रही थी । उसी समय योगेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार ने उसकी लड़की के साथ अश्लील हरकत की। इसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में 08,10 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को सौंपी थी।

जांचधिकारी ने नाबालिग लड़की के कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में करवाये थे। 26 सितम्बर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार करके मुकदमें का चालान तैयार करके दिनांक 16 अक्तुबर 2019 को न्यायालय में पेश किया था । इसकी नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी योगेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार को दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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