हरियाणा सरकार ने अपने जिला में डीसी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आज जारी किए आदेश
आदेश की कापी में लिखा है ज्ञात हुआ है कि कुछ डीसी बिना इजाजत के रात के समय अपना जिला छोड़कर बाहर चले जाते हैं
अब सरकारी या गैर सरकारी काम से अगर डीसी जिला छोड़ेंगे तो पहले लेनी पड़ेगी अनुमति
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के जिला मुख्यालय पर सभी उपायुक्तों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा फरमान आज जारी कर दिया है।सरकार के ताजा आदेशों के बाद,सभी जिलों के डीसी को बिना इजाजत सरकारी,गैर सरकारी या निजी कार्य से जिला छोड़ने की अनुमति होगी। सरकार के इस आदेश में साफ किया है कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि कुछ डीसी रात के समय अपना जिला छोड़कर बाहर चले जाते हैं,भविष्य में आज जारी हुए आदेशों के तहत जिला छोड़ने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। जारी पत्र क्रमांक 20/62/2021-3S(I) हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय कार्मिक विभाग ने यह आदेश 1 जुलाई, 2021 को जारी कर सभी जिला उपायुक्तों को भेजे हैं।