न्यूज डेक्स संवाददाता
पिहोवा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा लास्ट एंड फाईनल सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई। इसके तहत आवंटियों को 763 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। इतना ही नहीं आवासीय भू खंडो के लिए एक मुश्त निपटान योजना के तहत मूलधन की बकाया राशि पर विलंबित ब्याज राशि के 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस योजना में वे भू खंड शामिल नहीं होंगे जिनके मामले न्यायालय में चल रहें है अथवा जिन पर जब्ती की कार्रवाई चल रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अनाज मंडिंयों और सब्जी मंडियों के उन प्लॉट धारकों के लिए किन्ही कारणों से समय पर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए उनके लिए एक मुश्त भुगतान योजना शुरू की गई है।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और शेष राशि पर दंड राशि पूर्ण माफ की गई है जिन्होंने बशर्ते 15 जून 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा, राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास विभाग,हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जैसे संगठनों के साथ-साथ वैट जीएसटी विवादों, परिवहन करों, खनन बकायों और स्टाम्प डयूटी जैसे सरकारी बकायों को कवर करने के लिए विवादों के समाधान योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही देने का निर्णय लिया गया है।
खेलमंत्री ने कहा कि समाधान से विकास योजना में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के सीएलयू धारकों,उद्यमियों को विभिन्न देयताओं पर दी जा रही छूट की अवधि बढाकर 30 सिंतबर 2021 की गई है। किसी व्यक्ति या संस्था के पास अपनी भूमि हो अथवा 30 वर्षों के लिए लीज पर ली गई भूमि हो और उसके लिए कोई रास्ता उपलब्ध ना हो तो सम्बन्धित पालिका की जमीन से रास्ता दिया जा सकेगा, रास्ते के लिए पालिका बाजार भाव पर जमीन देगी। मिल्क सैस की बकाया राशि का निपटान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। एचएसआई आईडीसी के भूखंडो की बकाया राशि के ब्याज के भुगतान पर 2.5 प्रतिशत और पीनल ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट बशर्तें पूरी शेष राशि का भुगतान 30 जून 2021 तक एक बार में ही किया गया है।