न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में लेन-देन में किसानों पर पडऩे वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्टांप शुल्क में छूट प्रदान करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने पंजाब समझौता नियमावली के पैरा 259 में उपबंधित कृषि योग्य भूमि जिसमें बैरानी, सैलाबी, अबी, नहरी और चाही भूमि शामिल है, के आदान-प्रदान के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 31 के तहत पंजीकरण की प्रति डीड पर 5000 रुपये की दर से मामूली शुल्क वसूल किये जाने को इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई कि कृषि भूमि का आदान-प्रदान उसी राजस्व संपदा में होना चाहिए।