Home haryana नाबालिग लड़की को खरीद कर शादी करने के मामले में दोषी,पोक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कैद व जुर्माना

नाबालिग लड़की को खरीद कर शादी करने के मामले में दोषी,पोक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कैद व जुर्माना

by ND HINDUSTAN
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न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत राम किशन वासी सूरजगढ़ (बीड कालवा) जिला कुरुक्षेत्र को 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 2018 को शहर थानेसर की रहने वाली एक महिला ने थाना महिला में दी अपनी शिकाय़त में बताया कि उसकी लड़की उम्र करीब 15 साल 3/4 महीने से घर से गायब है तथा उसे पता चला है कि उसकी लड़की राम किशन वासी सूरजगढ़ जिला कुरुक्षेत्र के पास है, जिसने उसकी नाबालिग लड़की को खरीदकर उससे शादी कर ली है।  जिसकी शिकायत पर महिला थाना में आईपीसी की धारा 370 ए , 06 पोक्सो अधिनियम व 09/10 बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक सरोज बाला को सौंपी गई ।

महिला सहायक उप निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान नाबालिग लड़की को बरामद किया गया तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग लडकी के ब्यान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में दर्ज कराए। जांच में नाबालिग से शादी करने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात सामने आई। 08 सितम्बर 2018 को आरोपी राम किशन को गिरफ्तार करके मुकदमें का चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया। इसकी नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 23 अगस्त 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी रामकिशन वासी सूरजगढ़ जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए 06 पोक्सो अधिनियम में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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