Home haryana गृहकर में छूट का फायदा उठाएं,30 सितंबर तक गृहकर जमा कराने वालों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट

गृहकर में छूट का फायदा उठाएं,30 सितंबर तक गृहकर जमा कराने वालों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट

by ND HINDUSTAN
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गृहकर भरने का आमजन को दिया एक ओर अवसर

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को गृह कर में सरकार की तरफ से अब 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। यदि आपका गृहकर 100 रुपए बनता है तो 25 प्रतिशत की जो छुट सरकार की तरफ से दी जा रही है उसके अनुसार अब आपको 75 रुपए ही गृहकर के रुप में नगर परिषद को अदा करने होंगे। डीएमसी भारत भूषण गोगिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का गृहकर बकाया है वे जल्द से जल्द से इस छुट का लाभ उठाएं। यह छुट आगामी 30 सितंबर तक गृहकर जमा करवाने वाले लोगों को दी जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति बिल की ऑनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद थानेसर कार्यालय में आकर अपने बिल से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि रिहायसी क्षेत्र में 100 गज से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक 2 रुपए प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक 3 रुपए प्रति गज, 1001 से लेकर 2 एकड़ तक 3.5 रुपए प्रति गज तथा 2 एकड़ से ज्यादा पर 5 रुपए प्रति गज प्रॉपर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल क्षेत्र में है तो 50 वर्ग गज तक 12 रुपए, 100 वर्ग गज तक 18 रुपए, 150 वर्ग गज तक 24 रुपए, 151 से 500 वर्ग गज से ज्यादा 30 रुपए सालाना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, अनाथालय, नगरपालिका की प्रॉपर्टी, कब्रिस्तान, धर्मशाला, केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पतालों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूर्व सैनिक का भी 300 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी पर भी हाउस टैक्स नहीं लगता है।

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