Home haryana अब जिले में मॉल व मार्किट खुल सकेंगी सायं 7 बजे तक:मुकुल

अब जिले में मॉल व मार्किट खुल सकेंगी सायं 7 बजे तक:मुकुल

by ND HINDUSTAN
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आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति की दुकानों रहेगी छूट, महामारी अलर्ट

सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ी 10 फरवरी तक

नियमों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी 2022 को प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दी है। अब जिला में बाजार व मॉल सायं 7 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं जैसे दूध व दवाओं की दुकानों को नए नियमों से छूट रहेगी। जिलाधीश मुकुल कुमार ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा कि हरियाणा में सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। अब दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है।

दुकानों का खुलने का समय बदलकर सायं 7 बजे तक कर दिया गया है।सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वह सभी पाबंदियां अब 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पहले से ही तय मानक के अनुसार होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो।

इसके अलावा जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध, किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती है। दाह संस्कार और विवाह समारोह में 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे, केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट रहेगी। जारी आदेशों का की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक, डीएमसी, सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर व सभी विभागाध्यक्ष जिला में इन आदेशों की प्रभावी ढंग से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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