Home haryana स्टॉकहोल्डर्स पोर्टल पर अपलोड करें विभिन्न दालों के ताजा आंकड़ें :- उपायुक्त यशपाल 

स्टॉकहोल्डर्स पोर्टल पर अपलोड करें विभिन्न दालों के ताजा आंकड़ें :- उपायुक्त यशपाल 

by ND HINDUSTAN
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दालों के स्टॉक व मूल्य की हो रही है मोनीटरिंग

भौतिक निरीक्षण में अंतर पाए जाने पर होगी कार्यवाही

अधिनियम का उद्देश्य आमजन का उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना 

सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें स्टॉकहोल्डर्स

न्यूज़डेक्स संवाददाता

रोहतक । उपायुक्त यशपाल ने जिला के सभी स्टॉकहोल्डर्स (मिलर्स, आयातक, होलसेलर्स, रिटेलर और स्टॉकिस्ट) को दालों के स्टॉक के ताजा आंकड़ें केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक आधार पर दालों के स्टॉक व मूल्य की मॉनिटरिंग का कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

उपायुक्त यशपाल ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का भौतिक निरीक्षण के दौरान अंतर पाए जाने पर संबंधित स्टॉकहोल्डर्स को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने मई 2021 में पोर्टल/ डैशबोर्ड बनाया था और साथ ही राज्य वाइज मिलर्स की सूची भी प्रेषित की थी। उन्होंने बताया कि स्टॉकहोल्डर्स के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाने के लिए ई-मेल के माध्यम से लिंक ( https://fcainfoweb.nic.in/PSP ) भी जारी किया गया था। स्टॉक होल्डर्स को उक्त पोर्टल पर पंजीकृत करके साप्ताहिक आधार पर दालों (चना, उड़द, मसूर, मूंग और अरहर) का नवीनतम स्टॉक अपलोड करना होता है। इसके लिए यह भी स्पष्ट किया गया था कि अलग-अलग तरह की दाल जैसे मूंग छिलका, मूंग धुली, मूंग साबूत ये तीनों तरह की दालों को एक इकाई यानी मूंग की दाल माना जाएगा ना कि अलग-अलग दाल।

उपायुक्त यशपाल ने कहा कि स्टॉक होल्डर्स के द्वारा अपलोड किए गए डाटा का सत्यापन फिल्ड स्टॉक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 की धारा 3 (2) (एच) और 3 (2) (आई) आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण में शामिल व्यक्तियों से सूचना या आंकड़े एकत्र करने के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान करता है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यक्ति को इससे संबंधित बुक, खातों और रिकॉर्ड को न केवल मेंटेन करना होता है बल्कि जरूरत पर उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत भी करना होता है। केंद्रीय आदेश जीएसआर 800 की इस धारा के तहत राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिए शक्तियां दी गई हैं। 

उपायुक्त यशपाल ने कहा कि उपरोक्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को उचित मूल्य पर अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दालों की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है, जो स्टॉक होल्डर्स द्वारा इसकी जमाखोरी का कारण हो सकता है। उन्होंने उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्टॉकहोल्डर्स सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करें।

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