Home Kurukshetra News मुख्यमंत्री के 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र आगमन को लेकर धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

मुख्यमंत्री के 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र आगमन को लेकर धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

by ND HINDUSTAN
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न्यूज़ डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 जनवरी को हैलिकाप्टर द्वारा हैलिपैड पुलिस लाईन कुरुक्षेत्र पर पहुंचेंगे तथा यहां से सडक़ मार्ग पिपली-कुरुक्षेत्र रोड से होते हुए लाला होटल में पहुंचेंगे। कार्यक्रम के उपरांत इस स्थान से पिपली-कुरुक्षेत्र मार्ग से होते हुए पिपली फ्लाईओवर के नीचे से पानीपत के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान वीवीआईपी के आगमन पर सुरक्षा की दृष्टिïगत कार्यक्रम स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया जाना जरुरी है।

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत सुरक्षा की दृष्टिï से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 21 जनवरी को वीआईपी मार्ग व उसके आसपास 75 मीटर के दायरा तक सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो, कार्यक्रम स्थलों की 2 किलोमीटर की परिधी के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन लेकर चलने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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