Home Kurukshetra News गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने जिला में 26 जनवरी तक ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक,

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने जिला में 26 जनवरी तक ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक,

by ND HINDUSTAN
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26 जनवरी तक रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई-जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार

एनडी हिन्दुस्तान

यमुनानगर । जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम तेजली खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा और सब डिवीजन स्तर पर व्यासपुर, छछरौली, जगाधरी और रादौर में मनाया जाएगा। जिला स्तर पर श्री रणबीर गंगवा माननीय मंत्री लोक निर्माण (बी एण्ड आर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी हरियाणा सरकार की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला यमुनानगर में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पावर  ग्लाइडर/ हॉट एयर बैलून , काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन पर  रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश माननीय मंत्री हरियाणा सरकार और अन्य मुख्य अतिथि के यमुनानगर से प्रस्थान के एक घंटे बाद तक लागू रहेंगे।
 आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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