एनडी हिन्दुस्तान
यमुनानगर । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2025 में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाता सूचियों की रिवीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 मई 2025 को किया जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों की हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 163 व हरियाणा पंचायती राज नियमावली 1994 के नियम 8 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा द्वारा जारी करके पंचों, सरपंचों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के सदस्यों के रिक्त पदो के चुनाव करवाने से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान के नियमों, उपनियमों के तहत मतदाता सूची का रिवीजन प्रोग्राम जारी किया गया है। इस प्रोग्राम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर 2024 को किया गया था, के साथ मिलान आगामी शैडयूल के अनुसार किया जाना है।
उन्होंने बताया कि वार्ड वाइज मतदाता सूची का ड्राफ्ट का कार्य 25 मार्च 2025 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को वार्ड वाइज मतदाता सूची के लिए दावें व आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, 18 अप्रैल 2025 तक दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि होगी, 22 अप्रैल 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दावें व आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारिख होगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को उपायुक्त के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी तथा 6 मई को अपीलों पर सुनवाई करने की अंतिम तिथि होगी। इसके उपरांत 13 मई 2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।