Home Karnal news नो वेंडिंग जोन में रेहड़ी-फड़ी लगाने पर किए 20 चालान, 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त

नो वेंडिंग जोन में रेहड़ी-फड़ी लगाने पर किए 20 चालान, 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना- डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त

by ND HINDUSTAN
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शहर की 5 सडक़ें नो वेंडिंग जोन में शामिल, अपील- न लगाएं रेहड़ी-फड़ी, दुकानदार भी सामान रखें अंदर

एनडी हिन्दुस्तान

करनाल । शहर की मुख्य सडक़ों से भीड़-भाड़ कम करने व यातायात व्यवस्थित करने के मकसद को लेकर पांच मुख्य सडक़ों को नगर निगम करनाल द्वारा नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। इसे लेकर शहर में लगातार सफाई शाखा की विभिन्न टीमें नो वेंडिंग जोन का दौरा कर रही हैं। इसके तहत सडक़ पर रेहड़ी-फड़ी लगाने के चलते 20 चालान कर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सोमवार को दी।  
यह सडक़ें हैं नो वेंडिंग जोन- उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन चौक से श्रीमद् भगवद् गीता द्वार तक, अम्बेडक़र चौक से लोक निर्माण विश्राम गृह, पुराने कमेटी चौक से रणबीर हुड्डïा चौक (कर्ण कैनाल पुलिया), आई.टी.आई. चौक से सेक्टर-9 पुलिया तथा महाराणा प्रताप चौक से ताऊ देवी लाल चौक की सडक़ें शामिल हैं।
                    उन्होंने बताया कि नो वेंडिंग जोन को लेकर सम्बंधित सफाई निरीक्षक व स्वच्छ भारत मिशन की टीम द्वारा रोजाना उपरोक्त सडक़ों का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई इन सडक़ों पर रेहड़ी-फड़ी लगाए पाया जाता है तो उसे तुरंत वहां से हटाया जाता है। बार-बार कहने के बावजूद भी जो रेहड़ी-फड़ी लगाता है तो उसका चालान करने के साथ-साथ सामान भी जब्त किया जाता है।  
                   उन्होंने बताया कि आमजन की सहूलियत को देखते यह निर्णय लिया गया है। उपरोक्त सडक़ों के किनारे, फुटपाथ या पटरी पर कोई भी रेहड़ी-फड़ी नहीं लगा सकेगा। इसके साथ-साथ दुकानदारों को भी अपना सामान दुकान के अंदर रखने की सख्त हिदायत भी दी गई है। उन्होंने स्पष्टï किया कि अगर कोई दुकान या रेहड़ी-फड़ी वाला इन आदेशों की उल्लंघना करेगा, तो उसके विरूद्घ जुर्माना व सामान जब्त करने जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।   

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