10 प्रतिशत छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की 31 जुलाई है अंतिम तिथि
30 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर है सरकारी अवकाश
तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्र खुले रहेंगे
एनडी हिन्दुस्तान
यमुनानगर। 10प्रतिशत छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की 31 जुलाई अंतिम तिथि है। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। छूट का लाभ उठाने के लिए शहरवासी निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहे है। 30 जुलाई यानि वीरवार को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर सरकारी अवकाश है, लेकिन छूट के साथ टैक्स जमा करने की 31 जुलाई को अंतिम तिथि होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को सभी नागरिक सुविधा केंद्र खुले रहेंगे। सभी केंद्रों पर नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने सभी प्रॉपर्टी टैक्स धारकों से 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि एक अगस्त से पूरे ब्याज व पूरे टैक्स के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स जमा न कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि संपत्ति कर नगर निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे शहर के विकास कार्य व नगर निगम अन्य खर्चे होते है। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर अधिक से अधिक संपत्ति कर जमा कराने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे है। सभी प्रॉपर्टी धारकों को संदेश भेजकर टैक्स जमा कराने की अपील की गई। साथ ही निगम के डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों पर भी लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर टैक्स जमा कराने का शहरवासियों से आह्वान किया गया। सरकार द्वारा 10 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कराने की 31 जुलाई अंतिम तिथि है। ऐसे में वीरवार को शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्र खुले रहेंगे। इसलिए जिन प्रॉपर्टी धारकों ने अभी भी टैक्स जमा नहीं कराया है वह वीरवार को भी निगम कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते है। प्रॉपर्टी धारकों से अपील है कि वह छूट के साथ 31 जुलाई से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं
एक अगस्त से ब्याज समेत वसूला जाएगा पूरा संपत्ति कर, प्रॉपर्टी होगी सील –
नगर निगम कर्मियों द्वारा प्रॉपर्टी धारकों को फोन कर टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे है। वहीं, एक लाख प्रॉपर्टी टैक्स से अधिक के बकाएदारों को नोटिस भी भेजे गए है। 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। 31 जुलाई को दस प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि है और 30 को सरकारी अवकाश है, लेकिन अवकाश के दिन भी तीनों निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्र खुले रहेंगे। अंतिम तिथि के बाद नगर निगम द्वारा बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
सीलिंग से बचने के लिए जमा कराए बकाया–
नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि संपत्ति के जिन बकायेदारों को नोटिस जारी हुए हैं, उन सभी की संपत्ति बकाया जमा न करने पर सील की जाएगी। इससे बचने के लिए संपत्ति मालिक संपत्ति कर जमा कराए। साथ ही संपत्ति कर के अन्य बकायेदारों से 31 जुलाई के बाद 18 प्रतिशत ब्याज समेत संपत्ति कर लिया जाएगा। इसलिए टैक्स जमा करने को 30 जुलाई को भी नगर निगम के कार्यालय खुले रहेंगें ।