न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक।जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 23 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की है।
आदेशो में कहा गया है कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार रोहतक जिवेंद्र मलिक तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
आदेशों में जिला पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को महिला पुलिसकर्मियों सहित संतोषजनक संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए तथा पुलिस बल का प्रभारी लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें।