50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे स्पा
मिशन के तहत ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति
कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए खुल सकेंगे स्वीमिंग पुल
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लोकडाउन जारी
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2020 के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियों को शर्तो के अनुसार खोलने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। प्रदेश में सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिïगत लॉकडाउन को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है।
कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत दुकान के बाहर नगर निगम, लोक निर्माण व अन्य सरकारी विभाग की जमीन पर सामान रखने पर संबंधित मार्केट को तीन के लिए बंद कर दिया जायेगा। जिला में नो मास्क- नो सर्विस को सख्ती से लागू किया जाएगा। मास्क लगाने के उपरांत ही लोगों को सार्वजनित व निजी यातायात वाहनों में अनुमति दी जाएगी। जिला में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए पांच स्तरीय योजना पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें टैस्ट, ट्रेस, ट्रैक, वैक्सीनेशन एवं कोविड-19 उचित व्यवहार शामिल है।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत विश्वविद्यालय व कॉलेज को शंका समाधान कक्षाओं, प्रयोगशाला में पै्रक्टिल कक्षाओं, प्रैक्टिल परीक्षाओं एवं ऑफ लाईन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इन संस्थाओ में सामाजिक दूरी के मापदंडों, नियमित कोविड उचित व्यवहार आदि हिदायतों का पालन करना होगा। कॉलेज व विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को ऐसे विद्यार्थियों लिए खोलने की अनुमति होगी, जो परीक्षाओं में शामिल हो रहे है। कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्रित न हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामाजिक दूरी के मापदंडों व परिसर में नियमित सेनेटाईजेशन का पालन करते हुए शंका समाधान कक्षाओं व प्रैक्टिकल कक्षाओ के लिए खोले जा सकेंगे। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।
सभी दुकान व मॉल्स कोविड हिदायतों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत सभी दुकानें व मॉल्स को खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सेनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार का पालन करना होगा। रैस्टोरेंट एवं बार 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जिसके लिए हिदायतों का पालन करना होगा। गोल्फ हाऊस, रैस्टोरेंट एवं गोल्फ कोर्स के बार भी नियमों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद जिम व स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को आवश्यक हिदायतों को अपनाने के बाद खोला जा सकेगा।
जारी आदेश के तहत सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठïान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधिया के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व ज्यादा से ज्यादा 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। इसके लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के मापदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। विभिन्न प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए संशोधित मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
दुकान, मॉल्स, होटल व जिम संचालकों इत्यादि को करना होगा मानक प्रक्रिया का पालन जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दुकान संचालकों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्त्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत सामाजिक दूरी के 6 फुट के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा।
दुकानदार,विक्रेता व उपभोक्ता को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्णतय प्रतिबंध है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम सम्पूर्ण बाजार पर लागू होगा। दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सेनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकार्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत दुकानों के आगे सडक़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहक की प्रविष्टिï करवाएंगे। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सेनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे।
वाहन व्यवस्था:– जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा वाहन पार्किंग के लिए हुडा कॉम्पलैक्स के मैदान, भगत सिंह मार्किट, धींगड़ा कॉम्यूनिटी सैंटर पुराना आईटीआई मैदान, पुराना बस अड्डïा एवं पुराना सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। पुलिस अधीक्षक व नगर निगम अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों की जब्त करने के लिए उचित संख्या में टॉ व्हीकल का प्रबंध करेंगे।
व्यवस्था नियामक विभाग:- जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत चूंकि कोविड-19 का संक्रमण भयावह रूप से फैलता है, जिसके फैलने से विभिन्न तरीके है, इसके संक्रमण को फैलाव से रोकने के लिए उक्त शर्ते पूर्ण नहीं है। अत: संचालक वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वास्तविक स्थिति के दृष्टिïगत उचित व्यवस्था करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधीश, सिविल सर्जन, डयूटी मैजिस्ट्रेट-कम-इंसीडेंट कमांडर, नगर निगम के अधिकारी, औषधी नियंत्रक, मापतोल अधिकारी, मार्केट कमेटियों के सचिव, नगर पालिका के सचिव इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी दुकानदार इन विभागों के अधिकारियों के मौका निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। बॉक्सआदेश की उल्लंघना करने पर होगी नियमानुसार कार्यवाहीजिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करेगा तो उसकी अनुमति स्वत: रद्द समझी जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 व 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।