न्यूज डेक्स पंजाब
होशियारपुर। कमिश्नर नगर निगम होशियारपुर कोमल मित्तल ने शहर के समूह दुकानदारों व कारोबारियों को अपील की है कि वे अपने कारोबार का लाइसेंस नगर निगम से बनवा लें। उन्होंने बताया कि नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 343 के अंतर्गत शहर के अंदर चल रहे व्यापारिक संस्थानों जैसे उद्योग, मल्टीपलेक्स, अस्पताल, बैंस, आईलेट्स/इमीग्रेशन कार्यालय, ट्रैवेल एजेंसियां, दुकानों, शोरुमों व स्कूलों आदि को शहर के अंदर अपना कारोबार करने के लिए नगर निगम से हर वर्ष बकाया ट्रेड लाइसेंस बनवाना जरुरी होता है, परंतु शहर में ज्यादातर संस्थानों की ओर से यह लाइसेंस नगर निगम से जारी नहीं करवाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है।
कमिश्नर नगर निगम ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस हर वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक बिना किसी लेट फीस से बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत लेट फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह 31 मार्च तक 20 प्रतिशत लेट फीस वसूली जाएगी। इसके अलावा र वर्ष लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस हर वर्ष समय पर बनवाना व रिन्यू करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों की ओर से लाइसेंस समय पर नहीं बनवाए जाएंगे, उनके खिलाफ माननीय अदालत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 5 में दफ्तरी कामकाज वाले दिन संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड, रजिस्टरी या किराएनामे की कापी साथ लेकर आना अनिवार्य है।