न्यूज डेक्स संवाददाता
रेवाड़ी।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त इमरान रजा ने बताया कि पंचायत समिति नाहड वार्ड नंबर 20 के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच उप मंडल अधिकारी(नागरिक), कोसली द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर इस कार्यालय के आदेश द्वारा उक्त समिति सदस्य को पद से पदच्युत कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरूद्ध श्रीमती पूनम देवी सदस्य पंचायत समिति नाहड वार्ड नंबर 20 ने माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में अपील दायर की गई थी जिसमें कोई स्टे जारी नहीं हुआ था।
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला द्वारा दिनांक 14 जून, 2023 को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव करवाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है जिसमें सदस्य पंचायत समिति नाहड का वार्ड नंबर 20 भी शामिल था तथा नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 21 जून, 2023 से शुरू हो चुकी है तथा नामांकन की अन्तिम तिथि दिनांक 26 जून, 2023 है।अब अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील का दिनांक 23 जून 2023 को निर्णय हो चुका है, जिसमें अनुसार उपायुक्त रेवाडी द्वारा जारी आदेश 11 जनवरी, 2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला ने अपने आदेशों में उक्त पद का उप चुनाव ना करवाने निर्देश दिए हैं।