Home haryana दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार व मुकरारीदार अधिनियम 2010 पर लगी हाई कोर्ट की मुहर, हुड्डा ने फैसले का किया स्वागत

दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार व मुकरारीदार अधिनियम 2010 पर लगी हाई कोर्ट की मुहर, हुड्डा ने फैसले का किया स्वागत

by ND HINDUSTAN
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कहा- विभिन्न वर्गों को भूमि का मालिकाना हक दिलवाने के लिए कांग्रेस ने बनाया था कानून

कांग्रेस ने किया सर्वसमाज का हित, भूमि सुधारों के लिए कोर्ट ने की हमारे कानून की प्रशंसा- हुड्डा 


डा.प्रदीप गोयल/न्यूज डेक्स संवाददाता

चंडीगढ़।पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाई कोर्ट के उसे फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानून को मान्यता दी है। दरअसल, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न वर्गों को भूमि का मालिकाना हक देने के लिए कांग्रेस सरकार ने दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार और मुकरारीदार अधिनियम 2010 लागू किया था। इसकी संवैधानिक मान्यता को लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बरकरार रखा है। 

इसपर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि सर्वसमाज का हित कांग्रेस की नीति रही है। इसी उदेश्य से कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बनाए गए भूमि सुधार कानून पर हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। कांग्रेस के बनाए गए इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन भाजपा सरकार की इसे लागू करने की शुरू से ही मंशा ठीक नही थी इसलिए संशोधन करती रही। यही वजह है कि कांग्रेस के फैसले को गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के हक़ में बीजेपी सरकार   लागू नही करवा पाई ।

हुड्डा ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया। क्योंकि माननीय न्यायालय ने ना सिर्फ इस कानून को वैधानिक करार दिया है बल्कि इसकी प्रशंसा भी की है। कोर्ट का कहना है कि कृषि सुधारों का उत्कृष्ट संवैधानिक उद्देश्य इस कानून के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसके उद्देश्यों और कारणों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून को ने कृषि सामंतवाद की प्रथा को समाप्त किया। यह आवश्यक रूप से एक प्रशंसनीय कृषि सुधार है।

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