Wednesday, June 4, 2025
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ओमेक्स सिटी द्वारा दो माह में लंबित मूल राशि का किया जाए भुगतान— विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

by Newz Dex
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ग्रामीण क्षेत्र में शामलात भूमि पर 20 वर्ष पुराने 500 वर्ग गज तक के मकानों को किया जा रहा है नियमित

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को मालिकाना हक देने का लिया निर्णय

एनडी हिन्दुस्तान

चंडीगढ़।  हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने स्थानीय ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मूल राशि का दो माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें अन्यथा ओमेक्स सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ओमेक्स सिटी पर बेवजह अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है, तो उसे वापिस करवाया जाएगा।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार सोमवार को जिला रोहतक में जिला लोक  संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति की बैठक में 13 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य 6 शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने शिकायतकर्ता यशवीर इत्यादि की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित बिजली बिल की राशि, 33 केवी सब स्टेशन पावर हाउस इत्यादि के कार्य के लंबित राशि का दो माह में भुगतान करवाया जाए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ओमेक्स में रह रहे नागरिकों को लंबित राशि का भुगतान करने पर व्यक्तिगत बिजली मीटर जारी करने बारे कहा गया है। ओमेक्स द्वारा 72 लाख रुपए से अधिक लंबित बिजली बिल का भुगतान करना है तथा 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक गारंटी के तौर पर जमा करवानी है। ओमेक्स सिटी द्वारा भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया है।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने अवैध रूप से चलाई जा रही फैक्ट्री को बंद करवाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने आपसी समझौता कर लिया है तो समिति को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 20 वर्ष से अधिक से शामलात भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है। यदि ऐसे मकान 500 वर्ग गज भूमि में गत 20 वर्ष से बने है तथा इन मकानों का निर्माण तालाब या रास्ते की भूमि पर न किया गया हो। उन्होंने कहा कि ऐसे मकानों को निर्धारित कलेक्टर रेट जमा करवाकर नियमित करने की शक्तियां विभाग के महानिदेशक को सौंपी गई है।

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