Home Kurukshetra News सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध- जिलाधीश

सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध- जिलाधीश

by ND HINDUSTAN
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एनडी हिन्दुस्तान

यमुनानगर। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि 28 जुलाई 2025 को यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल व उनके आवागमन के रास्तों के आस-पास ड्रोन आदि चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए उन्होंने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 28 जुलाई 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यमुनानगर में आना प्रस्तावित है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के आदेश जारी करना अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों और शरारती तत्वों के आंदोलन पर रोक लगाने एक साथ ही ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिला यमुनानगर का पूरा क्षेत्र ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) आदि की उड़ान के उद्देश्य से नो फ्लाइंग जोन होगा और साथ ही ड्रोन नियम 2021 के तहत 28 जुलाई 2025 को रेड जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबंध मुख्यमंत्री के आगमन से 4 घंटे पहले और उनके प्रस्थान के 1 घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधीश ने आग्नेयास्त्र, तलवारें (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोडक़र), बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, भल्ला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन और अन्य आपत्तिजनक हथियार या कोई अन्य वस्तु जो आपत्तिजनक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है या शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है और माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के कार्यक्रम स्थल और उनके भ्रमण स्थलों के आस-पास लगभग 500 मीटर के क्षेत्र में आपत्तिजनक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
यह आदेश विशेष रूप से हरियाणा पुलिस, सेना या भारत संघ की वायु सेना से संबंधित या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मानव रहित विमान प्रणाली के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं जिन्हें आयोजक द्वारा कार्यक्रम की उचित फोटोग्राफी और कवरेज के लिए विशेष रूप से किराए पर लिया गया है।
जिलाधीश ने आदेश में कहा कि इन कानूनों की पालना के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। उल्लंघन करने वाले किसी भी यूएवी (ड्रोन) के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के जिला यमुनानगर से प्रस्थान करने तक लागू रहेगा।

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