एनडी हिन्दुस्तान
करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह के अनुसार प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए 21 सौ रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। पात्र बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा माता-पिता की मृत्यु या पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता की लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता अथवा देखभाल से वंचित है, वह सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही 21 सौ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके माता-पिता अथवा अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सहायता एक परिवार में दो बच्चों तक प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज, फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्व सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का शपथ पत्र दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।