Home Karnal news  जिला में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध – जिलाधीश

 जिला में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध – जिलाधीश

by ND HINDUSTAN
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

एनडी हिन्दुस्तान

 करनाल। 
 जिलाधीश एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एयर फोर्स स्टेशन अंबाला व ज्योतिसर हेलीपैड कुरुक्षेत्र आगमन पर सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में 25 नवंबर को दोपहर 01.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक जिला करनाल में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। जारी आदेशों में उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय के दौरान जिला में ड्रोन जैसे किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) तथा हेलीकॉप्टर और अन्य समान चालक दल वाले विमानों को उड़ाने की भी अनुमति नहीं है।
जारी आदेशों में जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन रूल 2021 के अंडर रूल 24 और ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2022 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला करनाल के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, ड्रॉप्स, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम आदि और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।

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