न्यूज डेक्स संवादददाता
कुरुक्षेत्र। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी मलिक ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सैप्टिक टैंक खाली करने वाले प्राईवेट वाहन चालकों के रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2021 तक जनस्वास्थ्य विभाग के जलघर सैक्टर-10 कार्यालय में करवाए जाने अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सैप्टिक टैंक खाली करने वाले जो प्राईवेट वाहन चालक 15 अप्रैल 2021 के बाद बिना रजिस्ट्रेशन करवाएं सैप्टिक टैंक खाली करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को निर्देश दे कि गांवों में मुनादी करवाएं कि सभी ग्रामवासी रजिस्टर्ड टैंकरों के माध्यम से ही सैप्टिक टैंक खाली करवाए।