न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध) तथा (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) विनियम, 2011 के अन्तर्गत एंटी केकिंग में प्रतिबंधित है। अजय कुमार बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आदेशानुसार तंबाकू और निकोटिन के प्रयोग से बनाए जाने वाले किसी भी तरह के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि गुटका, पान मसाला सुगंधित/सुवासित खारा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और भारी क्षति पहुंचाते है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य के हित में तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों, खाद्य पदार्थ के निर्माण भंडारण, वितरण या बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं नानक अधिनियम 2006 की धारा 30, 34 व 50 (2) (क) के अन्तर्गत प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि तंबाकू व निकोटिन को किसी भी पैकिंग या वस्तु इत्यादि में मिश्रित कर कोई प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।