शहरवासी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई कर अपना डाटा करें लॉक
ऑनलाईन आपत्ति तथा सेल्फ सर्टिफाई करवाने के लिए नगर निगम की सी.एफ.सी. में 2 काउंटर अलग से हैं स्थापित
एनडी हिन्दुस्तान
करनाल । नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने शहरवासियों से अपील करते कहा है कि सभी सम्पत्तिधारक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित अवश्य करें। उन्होंने कहा कि जिन सम्पत्तिधारकों की प्रॉपर्टी आई.डी. में नाम, क्षेत्र, पता व सम्पर्क नम्बर जैसी त्रुटियां दुरूस्त हो चुकी हैं, वह सभी नागरिक भी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित कर लें। उन्होंने बताया कि अब तक नगर निगम क्षेत्र की 57 हजार 71 प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो चुकी हैं।
उन्होंने ऐसे सम्पत्तिधारकों से भी अपील करते कहा कि जिन्होंने हाल ही में रजिस्ट्री करवाई है, वह भी प्रॉपर्टी आई.डी. पर अपना सारा विवरण अच्छे से चेक करके उसे स्व-प्रमाणित कर अपनी आई.डी. को लॉक कर लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति प्रॉपर्टी आई.डी. से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न कर सके।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी सम्पत्तिधारक की प्रॉपर्टी आई.डी. डाटा में कोई त्रुटि हो, तो रजिस्ट्री व आधार कार्ड जैसे सम्बंधित दस्तावेज लेकर किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) में आकर ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस कार्य के लिए दो विंडो अलग से लगी हुई हैं। जिन लोगों का प्रॉपर्टी आई.डी. डाटा सही है, वह भी इन विंडो पर आकर सेल्फ सर्टिफाई करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों को अपनी नई प्रॉपर्टी आई.डी. मालूम नहीं है तो वह अपनी प्रॉपर्टी की क्रंट लोकेशन लेकर इन्हीं विंडो से अपनी नई प्रॉपर्टी आई.डी. प्राप्त कर सकता है। अगर उनके पास अपनी पुरानी प्रॉपर्टी आई.डी. है, तो वह उसे भी साथ लेकर आएं।
उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा कि वे प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित करवाकर अपने डाटा को लॉक करें। ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति उससे किसी प्रकार की छेडख़ानी नहीं कर सकता और न ही उसमें कोई तबदीली लाने के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता। इससे सम्बंधित प्रॉपर्टी मालिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा है कि नागरिक इस कार्य के लिए नगर निगम की टीमों का सहयोग करें। यह कार्य उन्हीं की सुविधा के लिए ही किया जा रहा है।
एन.डी.सी. पोर्टल पर प्रॉपर्टी आई.डी. को कैसे करें स्व-प्रमाणित- उन्होंने बताया कि नागरिक सबसे पहले एन.डी.सी. पोर्टल property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) साईट पर जाएं। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने साईट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर उस पर अपना ब्यौरा दर्ज करें। इसके पश्चात अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से लॉगिन करें तथा सर्च फील्ड में जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को सर्च करें। फिर प्रॉपर्टी का ब्यौरा पर क्लिक कर उसे चेक करें। प्रत्येक ब्यौरा के आगे येस व नो, दोनो विकल्प मिलेंगे। उसे ध्यान से पढऩे के बाद, सारा डाटा ठीक दिखाई दे, तो उसे येस कर दें। सारी जानकारी को येस करने के बाद अंत में परिवार पहचान पत्र या आधार नम्बर डालकर सब्मिट करें, उसके पश्चात प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी।