Home Kurukshetra News पोक्सो अधिनियम मामलों में सावधानी जरूरी-  अनिल कुमार  

पोक्सो अधिनियम मामलों में सावधानी जरूरी-  अनिल कुमार  

by ND HINDUSTAN
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एनडी हिन्दुस्तान

यमुनानगर। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामलों को लेकर नोडल अधिकारी डीएसपी रजत गुलिया के साथ बैठक करते हुए मामलों की समीक्षा के दौरान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा ने आयोग सदस्यों का विधिवत स्वागत किया वही कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने पोक्सो अधिनियम के मामलों की स्थिति की जानकारी दी।
आयोग सदस्यों ने सभी थानों के इंचार्ज और मामलों के जांच अधिकारियों को पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की संवेदनशीलता को लेकर एक लघु कार्यशाला में पुलिस की कार्यवाही और कार्य प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए इसकी जानकारी दी। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले  बेहद संवेदनशील होते हैं इस प्रकार के मामलों में पीड़ित को काउंसलिंग, सपोर्ट पर्सन की सहायता, कंपनसेशन इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।
पोक्सो अधिनियम के मामलों में यह सावधानियां जरूरी
पोक्सो अधिनियम में, बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इसमें बच्चे का बयान दर्ज करने, मेडिकल जांच करने और जांच के दौरान बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने जैसे पहलू शामिल हैं।

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