Home Chandigarh हरियाणा सरकार का महिलाओं के हित में बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार का महिलाओं के हित में बड़ा फैसला

by ND HINDUSTAN
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पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना योजना का होगा शुभारम्भ

पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता

एनडी हिन्दुस्तान

कैथल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एक ओर वायदे को पूरा करते हुए महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” को लागू करने का निर्णय लिया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आगामी जयंती अर्थात 25 सितंबर, 2025 से इस योजना का शुभारम्भ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत, 25 सितंबर, 2025 को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित) को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं नामतः वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, पदम पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता, जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफिलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। जिस दिन कोई आविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। इसी प्रकार, लाभार्थी महिला जैसे ही 60 वर्ष आयु की होगी, वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इस योजना के पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।

आगामी दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन करने के साथ-साथ एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिस पर पात्र महिला अपना पंजीकरण करेगी। हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस भी जाएगा कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं, ऐप पर आवेदन करें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा

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