5 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति कर बकायदारों से करें सीधा संपर्क
बकाया जमा करवाने के लिए करें टेलीफोन
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने जन सुनवाई कर नागरिकों की समस्या का किया समाधान
एनडी हिन्दुस्तान
करनाल। नगर निगम करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने सोमवार को निगम कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में संपत्ति कर, प्रॉपर्टी आई.डी., सफाई, सडक़, सीवरेज एवं अन्य नगर निगम संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई। महापौर ने संपत्ति कर शाखा से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित त्रुटियों को निर्धारित समय में ठीक किया जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
महापौर ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर को निर्देश दिए कि 5 लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वाले करदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाए। इसके लिए अलग से टीम गठित कर टेलीफोन के माध्यम से बकायदारों को संपत्ति कर जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाए।
उन्होंने कहा कि बकायदारों को हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही विशेष ब्याज माफी योजना की जानकारी दी जाए। इस योजना के तहत 30 जून तक एकमुश्त बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज में छूट का लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित संपत्ति की प्रॉपर्टी आई.डी. का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) करवाना आवश्यक है।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा दी जा रही इस विशेष छूट का लाभ उठाएं तथा समय रहते अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवाकर नगर निगम को आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करें।