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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि को फटकार लगाई

by ND HINDUSTAN
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुमराह करने वाले विज्ञापन तत्काल बंद करे पतंजलि आयुर्वेद

वरना इस तरह के हर विज्ञापन पर हो सकता है 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

न्यूज डेक्स संवाददाता

दिल्ली। मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को तगड़ा झटका दिया है और फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर भ्रामक विज्ञापन तत्काल बंद नहीं किए तो एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावों और विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। दरअसल भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी।इस मामले में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तत्काल बंद करना होगा। ऐसे किसी भी उल्लंघन को कोर्ट बहुत गंभीरता से लेगा और इस तरह की स्थिति पाये जाने पर यानी गुमराह करने वाले दावे किए जाने वाले पतंजलि के हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रसारित ना कराए।

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