Home Kurukshetra News महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षा ऋण स्कीम के तहत सब्सिडी का प्रावधान:विश्राम कुमार मीणा

महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षा ऋण स्कीम के तहत सब्सिडी का प्रावधान:विश्राम कुमार मीणा

by ND HINDUSTAN
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एनडी हिन्दुस्तान

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षा ऋण स्कीम दिया जाता है। अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए यह लाभ दिया जा रहा है। इसके योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा एक अप्रैल 2007 से बैकों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि निगम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आय, जाति का कोई मापदंड नहीं है। यहां तक की सरकारी कर्मचारियों की लड़कियों को भी शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। ऋण/ सब्सिडी सुविधा देश और विदेश में उच्च शिक्षा व्यावसायिक, शिक्षा तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान 54 महिलाओं व लड़कियों को 25,14,684 रुपए की सब्सिडी दी गई। इच्छुक महिलाएं व लड़कियां अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी नंबर 465/5, मदानो वाली गली कुरुक्षेत्र और फोन नंबर 01744-223658 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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